छतरपुर 20 अप्रैल।छतरपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी कर 21 अपै्रल से 3 मई 2020 तक लॉकडाउन अवधि में प्रतिबंधित कार्य और सेवाओं के लिए सशर्त छूट प्रदान की है।
लॉकडाउन में 66 तरह की गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंध से मुक्त
1. सूचना एवं सम्पर्क सेवाऐं जैसे टेलीफोन, मोबाईल फोन, इंटरनेट, डेटा सेंटर, नेटवर्क सर्विसेज, वाईफाई, सायबर सुरक्षा तंत्र, आईटी, इनेबल्ड सर्विसेज, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण से संबंधित समस्त सेवाऐं, अग्नि शमन सेवाऐं (24 घंटे)
2. डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकान सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें चिकित्सीय उपकरण विक्रेता, चिकित्सा प्रयोगशालायें एवं संग्रह केन्द्र, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन सेन्टर तथा चिकित्सीय वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां।
3. प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया से संबंधित सेवाऐं।
4. समस्त प्रकार के ईधन, एल.पी.जी., पेट्रोल, डीजल का भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री।
5. डाक, कोरियर, पार्सल सेवाऐं।
6. सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक प्रतिदिन खुली रहेंगी।
7. पशु आहार का भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री तथा पोल्ट्री एवं पोल्ट्री फीड।
8. होम डिलीवरी करने वाले अथवा खाद्य सामग्री पैक कर ले जाने संबंधी सुविधा प्रदान करने वाले होटल रेस्टोरेंट।
9. खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुएं तथा दवा एवं चिकित्सा से संबंधित सामग्रियों का संग्रह करने वाले वेयर हाउस एवं गोदाम।
10. रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य के उपार्जन के लिए जरूरी सामग्रियां जैसे-गनी बैग,पीपी बैग,क्रेट्स,टारपोलिन कवर,कीटनाशक एंव भण्डारण की अधोसंरचना निर्मित करने हेतु ली जाने वाली सेवाएं।
11. दूध की दुकानें खुलने का समय प्रतिदिन प्रातः 07.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक तथा दूध की सप्लाई से जुडे वाहनों का आवागमन।
12. सब्जी के व्यापार से जुडे़ समस्त थोक एवं फुटकर व्यापारियों के वाहनों का आवागमन।
13. थोक व्यापारियों से फुटकर व्यापारियों द्वारा किराना समान ले जाने वाले वाहनों का आवागमन।
14. बीमार व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों का आवागवन।
15. शासकीय एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र धारियों के वाहनों का आवागवन।
16. कृषि कार्य से संबंधित टै्रक्टर, हारवेस्टर, थ्रेसर एवं कृषि कार्य से संबंधित अन्य वाहन।
17. खाद्य सामग्री/दवा आदि अत्यावश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहन।
18. मीडिया पर्सन के वाहन।
19. किराना फल सब्जी की दुकाने एक दिन छोड़ एक दिन प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक खुली रहेंगीं। होम डिलेवरी का समय प्रातः 12 बजे से सांय 6ः00 बजे तक रहेगा। दुकाने बंद रहने के दिनों में होम डिलेवरी का समय प्रातः 10.00 से सायं 06.00 बजे तक रहेगा।
20. कृषि यंत्र एवं उसके स्पेयर के विक्रय संबंधी दुकानें तथा मैकेनिक की दुकानें एवं खाद, बीज, कीटनाशक के विक्रय संबंधी व्यापारिक गतिविधियां प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक खोली जाएंगी। यंत्रों को सुधारने वाले व्यक्तियों के पास उप संचालक कृषि विभाग छतरपुर द्वारा जारी किये जावेंगे।
21. पंचायत स्तर पर संचालित शासन द्वारा अनुमति प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर।
22. कूरियर सेवायें।
23. कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवायें।
24. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं।
25. सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ।
26. फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर।
27. उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण, वितरण और रीटेल विक्रय दुकानें प्रातः 08ः00 बजे से सायं 04ः00 बजे तक खुलेंगीं।
28. मत्स्यपालन गतिविधियाँ जलीय कृषि उद्योग का संचालन, जिसमें फीडिंग और रखरखाव, हार्वेस्टिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन शामिल हैं।
29. हैचरी, फीड प्लांट, वाणिज्यिक एक्वैरियम।
30. मछली, झींगा और मछली उत्पाद, मछली बीज/फीड सहित इन सभी गतिविधियों सहित श्रमिकों का मूवमेंट।
31. वृक्षारोपण की गतिविधियाँ क्रियाशील होंगी, जिसमें अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक क्षमता से चाय, कॉफी और रबर बागानों का संचालन।
32. अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक क्षमता से चाय, कॉफी, रबड़ और काजू की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन।
33. पशुपालन-परिवहन और आपूर्ति उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री।
34. पोल्ट्री फार्म और हैचरी एवं पशुधन खेती गतिविधि सहित पशुपालन फार्मों का संचालन जिसमें पशु आहार विनिर्माण और चारा मक्के और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति शामिल है।
35. गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन।
36. भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार और संस्थाएं जैसे एनपीसीआई, सीसीआईएल भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर।
37. बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी वेंडर्स, बैंकिंग करेसपांडेन्ट, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां।
38. बैंक शाखाओं को डीबीटी नकद हस्तांतरण के पूर्ण होने तक सामान्य कार्य घंटों के अनुसार काम करने की अनुमति।
39. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा अधिसूचित पूँजी और ऋण बाज़ार सेवाएँ।
40. इरडा और बीमा कंपनियां।
41. बच्चों, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं के लिए संरक्षण घरों का संचालन।
42. ऑब्जर्वेशन होम, आफ्टर केयर होम एवं किशोर गृह।
43. सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन और भविष्य निधि सेवाएं।
44. आंगनबाड़ियों का संचालन-लाभार्थियों के घरों पर 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण पदार्थों का वितरण। हितग्राही आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आएंगे।
45. बिजली का ट्रांसमिशन और वितरण।
46. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
47. स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों की सेवाओं का संचालन।
48. रेलवे का माल और पार्सल गाड़ियों के कार्गो परिवहन के लिए संचालन।
49. सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का मूवमेंट जिसमे अधिकतम दो ड्राइवर, एक सहायक जा सकेंगे। उक्त के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाइए। खाली ट्रक/वाहन को माल की डिलीवरी के बाद या माल लेने के लिए परिवहन।
50. राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत और ढाबों के लिए दुकानें, निर्धारित न्यूनतम दूरी के साथ खुली रहेंगी।
51. हवाई वाहक, के कर्मचारियों अनुबंधित श्रमिकों को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले पास पर अनुमति दी जाती है, जिन्हे रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, लैंडपोर्ट के संबंधित नामित प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।
52. पीडीएस के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकाने एवं मुर्गी, मांस और मछली, पशुआहार और चारा आदि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सोसल डिस्टेंस बनाए रखे जाकर खुली रहेंगी।
53. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव के लिए प्रबंधन सेवाएं एवं निजी सुरक्षा सेवाएं।
54. क्वारंटीन सुविधाओं के लिए उपयोग और स्थापित किए गए प्रतिष्ठान।
55. स्वरोजगारी व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे, इलेक्ट्रीशियन, आईटी मरम्मत, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई की सेवाएं एवं इनसे सम्बंधित स्पेयर पार्ट्स की दुकानें प्रतिदिन सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक खुली रहेंगी।
56. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर)।
57. नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे।
58. ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर, सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है, तथा औद्योगिक स्टेट में सभी प्रकार की परियोजनाएँ।
59. अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण।
60. नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाओं में काम जारी रखा जा सकता है, जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है।
61. चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन, में चार पहिया वाहनों के मामले में निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को बैकसीट में अनुमति दी जा सकती है; हालांकि, दोपहिया वाहनों के मामले में, केवल वाहन के चालक को अनुमति दी जाएगी।
62. भारत सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां।
63. अन्य मंत्रालयों और विभागों, और उनके नियंत्रण में कार्यालयों, उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ तथा शेष अधिकारी और कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक।
64. राज्य संघ शासित प्रदेशों के कार्यालय, उनके स्वायत्त निकाय और स्थानीय प्रशासन कार्यालय पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी।
65. राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-खजुराहो (फोर लाईन) मार्ग का निर्माण कार्य, खजुराहो हवाई अड्डा का विस्तार कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अधूरे पड़े निर्माण कार्य, मनरेगा अन्तर्गत कार्य, पेयजल योजना संबंधी निर्माण कार्य।
66. वाहनों को सुधारने वाले मिस्त्री एवं स्पेयर पार्ट विक्रय संबंधी दुकानें तथा वाहनो के टायर पंचर मरम्मत वाली दुकानें प्रातः 8 से सायं 4 बजे तक खुलेंगी।
यह 27 सेवाएं/गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
1. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पर्यटन एवं तीर्थ स्थल।
2. सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं सामूहिक कार्यक्रम जिन में 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति संभावित हो।
3. किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति बगैर अनुमति के एकत्र होना।
4. बिना मास्क लगाये किसी व्यक्ति का घर से निकलना।
5. समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस।
6. सभी सामाजिक और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, अन्य एकत्रीकरण।
(अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाणिज्यिक प्रकल्पों को छोडकर)
7. मैरिज गार्डन, ऑंडिटोरियम एंव सिनेमा घर/सिनेमा हॉंल/मल्टी प्लेक्स।
8. फूड जोन्स/चौपाटी/हॉंकर्स/फूड कॉंनर्स।
9. नदी तटों एवं तालाबों पर सामूहिक स्नान।
10. जिले के शहरी/ग्रामीण समस्त साप्ताहिक हाट बाजार।
11. कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति।
12. जिले की राजस्व सीमाओं से आने वाली बसों का आवागमन।
13. वह स्थान जहां पर अधिक लोग जमा होते हों वह परिसर, मॉल,बिग बाजार एवं मेगा मार्ट।
14. निजी वाहन बिना आपातकालीन आवश्यकता के संचालन, आवागमन, परिवहन।
15. सब्जीमण्डी या अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें 02 मीटर से कम दूरी पर संचालित करना।
16. सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।
17. सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर, ट्रेनों द्वारा सभी यात्राएं।
18. सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें।
19. मेट्रो रेल सेवाएं।
20. चिकित्सीय कारणों या इन दिशानिर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर-जिला और अंतर-राज्य मूवमेंट।
21. इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ।
22. इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएँ।
23. टैक्सी (ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित) और टैक्सी एग्रीगेटर्स की सेवाएं।
24. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान।
25. सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को आमजन के लिए बंद किया जाएगा। धार्मिक मण्डली, एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं।
26. अंतिम संस्कार के विषय में, बीस से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
27. गुटखा, तम्बाकू, पानमसाला आदि का विक्रय सख्त प्रतिबंधित रहेगा एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय होगा।
लॉंक-डाउन के दौरान इन 15 शर्ताें का करना होगा पालन
1. जहॉं से समान आदि क्रय किया जाना है वहां पर लाईन में लगे हुये व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाये।
2. सभी शासकीय -अशासकीय कार्यालयों,होटल आदि व्यावसायिक संस्थानों में साबुन से हॉथ धोने के उपरान्त ही प्रवेश की व्यवस्था रखी जाये।
3. 60 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति घर से बाहर न निकलें। उक्त व्यक्तियों को केवल अत्यन्त अपरिहार्य स्थिति (सामान्य रूप से स्वास्थ्य गत कारण के लिये) में ही घर से बाहर निकलेने की अनुमति होगा।
4. छतरपुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में बाहरी लोगों का आवागमन निषेध किया जाता है, अतिआवश्यक (मृत्यु/बीमारी) की परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिविल सर्जन/बीएमओ या संबंधित क्षेत्र के थाना प्राभारी की सहमति के आधार पर अनुमति देने के लिये अधिकृत होगें ।
5. अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय समय पर म.प्र. जन स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के तहत आदेश जारी किये गये है, उन आदेशों का पालन छतरपुर जिले की भौगोलिक सीमा में उपस्थित रहकर प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में तीन माह की सजा और जुर्माना किया जा सकता है।
6. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा होम क्वारेंटाइन का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उस का पालन करना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर धारा 269 आईपीसी धारा 270 आईपीसी तथा 271 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जावेगा।
7. मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी/स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी/नगरपालिका के स्वच्छता अमले द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना सभी नागरिकों के लिये अनिवार्य होगा।
8. सोशल मीडिया पर अनावश्यक/असत्य/अपुष्ट भ्रामक जानकारी फैलाना दण्डनीय होगा, यह भी की जिन लोगो को होम क्वारेंटाइन किया गया है,उन के नाम/तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित होगा।
9. अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का पालन कराने के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिम्मेदार होंगे।
10. अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उलघंन होने पर संबंधित थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
11. सीमित कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए सभी विभाग के समूह ’ए’ और ’बी’ अधिकारी आवश्यकतानुसार उपस्थित हो सकते हैं। समूह ’सी’ और डी के कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के साथ अधिकतम 33 प्रतिशत तक की क्षमता में भाग ले सकते हैं।
12. ऐसे प्रत्येक स्थान/संस्थान जहां लोग/मजदूर आकर कार्य करते हैं उन्हें मास्क लगाकर कार्य करना होगा तथा संस्थान/दुकान मालिक द्वारा सेनेटाईजर की व्यवस्था भी करना होगी।
13. सभी कार्य स्थलों पर सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. सभी संस्थान/दुकान मालिक को स्वयं एवं वहां कार्य करने वाले व्यक्तियों/मजदूरों आदि का स्वास्थ्य परीक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।
15. भ्रमण का कार्य करने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि को अपनी-अपनी नगर पालिकाओं से मुख्य नगर पालिका अधिकारी से पहचान पत्र जारी कराना होगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।