आम नागरिकों की मदद के लिए शासन ने निर्देश किए जारी


छतरपुर, 28 मार्च 2020
     नोवेल कोरोना वायरस की दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में आम नागरिकों को असुविधा से बचाने और मदद के लिए शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके के तहत अब सामाजिक सुरक्षा, विधवा, वृद्धावस्था, निराश्रित, पेंशन का दो माह का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत दर्ज मजदूरों को 1 हजार रूपए की सहायता राशि और सहारिया, बैगा एवं भारिया जनजाति के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि 2 हजार रूपए प्रदान की जाएगी।
इसी तरह कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों का शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क इलाज होगा। यह इलाज सभी वर्ग के लिए उपलब्ध रहेगा, जबकि निजी चिकित्सालयों को प्रतिपूर्ति के रूप में आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरों के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की पंच परमेश्वर योजना की राशि से भोजन और आश्रय की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक माह का निःशुल्क राशन भी मिलेगा। विद्यार्थियों के खाते में मध्यान्ह भोजन की राशि का वितरण किया जाएगा।