छतरपुर 21 मार्च। छतरपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उपायों को लेकर शासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का जिले मे सख्ती से पालन कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आवश्यक वस्तुएं, जैसे दवा, फल,राशन,दूध आदि व आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं तथा जिले के शहरी और ग्रामीण समस्त साप्ताहिक हाट बाजार आगामी 3 दिवस 21 ,22 एवं 23 के लिए पूर्णतः बंद कर दिए हैं।
छतरपुर जिले में जरूरी बस्तुओ व सेवाओं को छोड़कर सभी संस्थाएं व बाजार 3 दिन बंद रहेंगे - कलेक्टर