छतरपुर, 24 मार्च।
छतरपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने ग्वालियर से आए नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित व्यक्ति के होटल लॉ कैपिटल छतरपुर में ठहरने की सूचना प्राप्त होने पर 24 मार्च 2020 से अग्रिम आदेश तक पन्ना रोड स्थित उक्त होटल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए आदेशित किया है।
उन्होंने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस नियमावली 2020 के तहत संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किया है, साथ ही लॉ कैपिटल के संचालक एवं कर्मचारियों को परिवार सहित क्वारंटाइन में शिफ्ट कर उनका परीक्षण किया जा रहा है।
होटल लॉ कैपिटल बंद करने का आदेश, ग्वालियर का कोरोना संक्रमित रुका था होटल में