छतरपुर 20 मार्च पूरे विश्व सहित भारत को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं इसी तारतम्य में आज छतरपुर कलेक्टर ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें अत्यंत जरूरी सामानों को छोड़कर शेष व्यवसाय प्रतिष्ठानों को दोपहर 12:00 से 4:00 बजे तक की खोलने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा 20 से अधिक लोगों की एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है साथ ही कोरोना से बचाव हेतु बसों में एक सीट पर एक व्यक्ति के बैठा लें एवं तालाबों में नहाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है फास्ट फूड मैरिज गार्डन जयपुर आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है साथ ही लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें ताकि इस संक्रमण से बचाव हो सके कलेक्टर द्वारा जारी किया आदेश आगामी 31 मार्च तक लागू रहेगा जिसे बाद में आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
कोरोना संक्रमण रोकने छतरपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, अब दोपहर 12 से 4 बजे तक ही खुलेंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान