लॉकडाउन अवधि में मदिरा दुकानें बंद रखने का आदेश जारी


छतरपुर, 28 मार्च 2020
     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने 28 मार्च से 14 अपै्रल 2020 तक छतरपुर जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, भांग दुकानें, एफ.एल.-3 होटल बारों, एफ.एल.-7 और वाईन आउटलेट का संचालन बंद रखने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम और फैलाव को नियंत्रित करने एवं आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में वाणिज्यिक कर विभाग के 28 मार्च 2020 को जारी निर्देश के अनुक्रम में मदिरा दुकान बंद रखने के लिए आदेशित किया है।
लॉकडाउन अवधि में देशी मद्यभाण्डागार छतरपुर और नौगांव सहित शासकीय विदेशी मद्यभाण्डागार छतरपुर से मदिरा का प्रदाय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जैगपिन ब्रेवरीज को एल्कोहल परिवहन की अनुमति
जिला दण्डाधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशानुसार नौगांव स्थित मेसर्स जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड में स्प्रिट/एल्कोहल का उत्पादन मदिरा निर्माण के साथ-साथ सेनेटाइजर निर्माण में होने के कारण जैगपिन ब्रेवरीज को लॉकडाउन अवधि में कार्य करने की अनुमति के साथ-साथ विनिर्माण इकाईयों को एल्कोहल के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है।