सगे भाई की गोली मार कर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद

 


 


लवकुशनगर। शौचालय के रुपयो के बंटवारे को लेकर दो सगे भाईयों में विवाद हो गया था। बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या की थी। न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
     एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया गया कि थाना गौरिहार के ग्राम नदौता निवासी गुलाब सिंह ने थाना में 25 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह तीन भाई हैं। करीब दस सालो से हिस्सा बाट कर अलग-अलग रहते हैं। बड़े भाई जाहर सिंह के नाम पर माता-पिता के हिस्से की साढे सात बीघा जमीन है। वह जमीन जाहर सिंह हम दोनों भाइयों को नहीं देना चाहता है। शौचालय निर्माण का रुपया मां गुलाबरानी के खाते में आना है यह रुपया भी जाहर सिंह पूरा चाहता है। आज जाहर सिंह ने मां को शौचालय का पैसा ना देने पर घर से निकाल दिया। 25 जुलाई को करीब 2 बजे उसके मझले भाई राजू ने जाहर सिंह से कहा कि रूपयो में तुम्हारा हिस्सा अकेला नहीं है सभी का है। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया राजू के घर के सामने रोड पर जाहर सिंह ने अपनी लाइसेंसी दोनली बंदूक से मझले भाई राजू को गोली मार दी। गोली राजू के कमर के ऊपर बाएं तरफ लगी जिससे राजू वहीं गिर पड़ा। उसकी पेट की आंते बाहर निकल आई। राजू को तत्काल वाहन से गौरिहार अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों द्वारा राजू को मृत बताया। पुलिस ने मामला दर्ज किया मामले के विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई शैलेंद्र सिंह यादव ने आरोपी को गिरफ्तार कर बंदूक जब्त की और मामला कोर्ट में पेश किया।
न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने सुनाया फैसलाः
 अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीराम यादव ने पैरवी करते हुए मामले के सबूत कोर्ट में पेश किए। और आरोपी को कठोर सजा देने के दलील रखी। अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार की अदालत ने आरोपी जाहर सिंह पिता द्वारका सिंह 50 वर्ष को अपने भाई राजू की हत्या करने के आरोप का दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास के साथ दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।