कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने वर्तमान में कोरोना वायरस से बचाव और सभी खाद्य वस्तुओं के पूर्व निर्धारित थोक विक्रय स्थल में भीड़ की संभावना के दृष्टिगत खाद्यान्न और सब्जी-फल के थोक व्यापारियों को सटई रोड स्थित कृषि उपज मण्डी स्थल से सामान विक्रय करने के निर्देश दिए हैं।
किसी व्यक्ति अथवा व्यापारी द्वारा निर्देश की अवहेलना करने पर सामान जप्त कर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। उक्त व्यवस्था लॉकडाउन अवधि तक प्रभावशील रहेगी।
थोक व्यापारियों को सटई रोड स्थित कृषि उपज मण्डी से सामान विक्रय करने के निर्देश