छतरपुर, 28 अप्रेल 2020
राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मेडिकल स्टोर संचालन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा कालाबाजारी रोकने हेतु छतरपुर के खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही हैं। हरपालपुर के मेसर्स मेघा मेडिकल स्टोर्स द्वारा मास्क एवं सेनेटाईजर, शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचे जाने की शिकायत प्राप्त होने पर औषधि निरीक्षक देवेन्द्र कुमार जैन एवं हरपालपुर थाना प्रभारी दिलीप पाण्डेय द्वारा मेडिकल स्टोर की जांच की गयी थी। मेडिकल स्टोर में पाई गई अनियमितताओं को निरीक्षण रिपोर्ट में लेख किया गया तत्पश्चात नौगाँव तहसीलदार द्वारा मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। छतरपुर के औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक नरेश कुमार गुप्ता को मेडिकल स्टोर में पाई गई अनियमितताओं एवं सेनेटाईजर के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, मेडिकल संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक व संतोषकारक नहीं पाया गया। लापरवाहीपूर्वक मेडिकल का संचालन करते हुए; शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जाना पाया गया। अतः लोकहित में कोविड-19 के संक्रमण के परिदृश्य को ध्यान में रखते हए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 66(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स मेघा मेडिकल स्टोर हरपालपुर को स्वीकृत फुटकर एवं थोक औषधि विक्रय अनुजप्तियाँ को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। निरस्तीकरण पश्चात मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा किसी भी प्रकार से औषधियों का क्रय विक्रय व संग्रहण नही किया जायेगा व मेडिकल स्टोर का संचालन बंद कर दिया जायेगा।
*ऑपरेशन पहचान अंतर्गत जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी*
छतरपुर जिले की राजस्व सीमओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जितने भी खांसी, सर्दी/जुकाम एवं बुखार के मरीज हैं उनकी पहचान करने और उनकी कोरोना सम्बन्धी जांच हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीलेन्द्र सिंह द्वारा छतरपुर में ऑपरेशन पहचान शुरू किया गया है। ऑपरेशन पहचान का उद्देश्य छतरपुर जिले को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाना एवं यदि कोई कोरोना वायरस (कोविड-19) वाहक (कैरियर) है तो उसकी समय पर पहचान कर उसका इलाज करना है।
इसी क्रम मे समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खांसी, सर्दी/जुकाम एवं बुखार, सॉस लेने में तकलीफ आदि की शिकायत के साथ मेडिकल स्टोर पर आता है तो उसे तुरंत ही डॉक्टर से मिलने की सलाह दे द्य खांसी, सर्दी जुकाम एवं बुखार आदि की औषधियों का विक्रय डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर किया जाना सुनिश्चित करें। जैसे ही कोई खांसी, सर्दी जुकाम एवं बुखार की दवा लेने आये ,ऐसे व्यक्तियों मरीजों की सूची नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित बनाकर प्रशासन को इसकी प्रतिदिन सूचना देंगे। ऑपरेशन पहचान के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला आपूर्ति अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक के दल द्वारा मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया तथा ऑपरेशन पहचान अंतर्गत जानकारी मांगी गई। दल के निरीक्षण की दौरान पाई गई अनियमितताओं को निरीक्षण रिपोर्ट में लेख करते हए, मेसर्स पार्थाे मेडिकल स्टोर, गणेश मंदिर के पास, मउ गेट, छतरपुर प्रोपा. घनश्याम सिकदर एवं मेसर्स मदन मेडिकल हाल, जिला अस्पताल के सामने, छतरपुर प्रोपा. श्रीराम शुकला को आगामी आदेश तक दवाइयों का क्रय-विक्रय बंद करने एवं मेडिकल स्टोर बंद रखने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं के आधार पर औषधि अनुजापन पाधिकारी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 66 के तहत उपरोक्त दोनो मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने व शासन के निर्देशानुसार मेडिकल संचालन सुनिश्चित करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी है।