राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 24.03.2020 की बैठक में लिये गये निर्णय और मुख्य सचिव म0प्र0 शासन भोपाल के पत्र कंमाक क्यू/मुस/2020 दिनांक 23.03.2020 के परिपेक्ष्य में एवं छतरपुर जिले की समीपवर्ती कुछ जिलो में कोरोना के मरीज पाये जाने से स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये, लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संक्रमण को छतरपुर जिले में रोकने हेतु जिला कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 15 अप्रैल 2020 से 03 मई 2020 तक पूर्णतः लॉक-डाउन घोषित किया गया है l इस दौरान जिले में किसी भी तरह का धार्मिक, राजनैतिक प्रदर्शन तथा आम जनता द्वारा धरना प्रदर्शन/अमरण अनशन एवं किसी भी तरह का आंदोलन,जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। .
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा अवगत कराया गया है की उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।