लॉकडाउन में बाजार खुलने पर दोपहिया व चार पहिया वाहन प्रतिबंधित, परमिट वाहन चलेंगे              

                         छतरपुर 5 अप्रैल। छतरपुर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अरुण पटेरिया द्वारा अवगत कराया गया है की जिला कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से संक्रमण के नियंत्रण व्यवस्था अंतर्गत लोकडाउन के दौरान जिस अवधि (7 ,9,11,13 अप्रैल 2020 सुबह 8 से 12 बजे) मे किराना, राशन, फल एवं दूध की दुकाने खोली जाती है उस दौरान कोई भी दो या चार पहिया वाहन का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ मरीजों के आवागमन के लिए उक्त प्रतिबन्ध से छूट रहेगी । इसके अलावा वह वाहन जिन्हे पूर्व आदेश के माध्यम से परमिट मिला हुआ था उनपे कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य है अनावश्यक भीड़ बढ़ाने वाले वाहनों को प्रतिबंधित करना ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को पूर्णतः रोका जा सके।